झारखण्ड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 2024 :-आवेदन, पात्रता,लाभ,उद्देस्य समेत पूरी जानकारी
झारखण्ड सरकार ने अपने राज्य की स्तिथि को देखते हुए एक योजना निकाले है जिसका नाम झारखण्ड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है।
इस योजना के तहत 21-49 वर्षो के प्रत्येक महिलाओ को प्रति माह 1000 रुपए का सहयोग राशि दिया जायेगा एवं राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में डाल दी जाएगी, अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो निचे दिए जानकारिया को पढ़े।
| योजना का नाम | झारखण्ड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 2024 | 
| राज्य | झारखण्ड | 
| योजना का लाभ | 1000 प्रति माह | 
| लाभार्थी | राज्य के निवासी | 
| आवेदन का तरीका | ऑफलाइन | 
| आधिकारिक वेबसाइट | mmmsy.jharkhand.gov.in | 
परिचय
झारखण्ड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने राज्य के गंभीर स्तिथि को देखते हुए एक योजना निकाले है जिसका नाम झारखण्ड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है।
इस योजना को “बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग” द्वारा किया गया है, इस योजना के तहत राज्य के 5 जिलों को चिन्हित किया गया है जिसमे :-
- राँची
- खूँटी
- लोहरदगा
- सिमडेगा
- गुमला
इन पाँच जिलों के 21-49 वर्षो के प्रत्येक महिलाओ को प्रति माह 1000 रुपए दिया जायेगा,इस योजना का आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन है एवं इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के कोई नागरिक भूखा न सोये एवं सभी परिवारों का खुशहालीपूर्वक जीवन यापन हो सके।
लाभ
प्रत्येक माह 1000 रुपए का लाभ मिलेगा जिससे परिवार के आर्थिक स्तिथि में वृद्धि होगी तथा सभी परिवार खुशहाली जीवन जी पाएंगे।
पात्रताये
- आवेदन करने वाली महिला राज्य के स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदन करने के लिए चिन्हित किये गए जिलों में से होना चाहिए।
- इस योजना में आवेदन सिर्फ महिलाये कर सकती है।
- आवेदन करने वाली महिला की आयु 21-49 तक होना चाहिए है।
- आवेदिका या उसके पति किसी केंद्र/राज्य सरकार द्वारा अथवा केंद्र/राज्य सरकार के सार्वजनिक छेत्र के उप्कर्मो, सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
- आयकर देने वाले परिवार लाभ नहीं उठा सकते है।
- जिन आवेदिका को पहले से ही सरकार द्वारा पेंशन अथवा किसी योजना का लाभ मिल रहा हो वो इस योजना योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे।
- परिवार में कोई किसी पार्टी का संसद/विधायक नहीं होना चाहिए।
- आवेदक ईपीएफ खाताधारक नहीं होना चाहिए।
दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
- आवेदक के परिवार का राशन कार्ड होना चाहिए।
- आवेदक का पैन कार्ड आवश्यक है।
- आवेदक का मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए।
- लाभार्थी का बैंक विवरण होना चाहिए।
- आवेदक को स्व घोषणा पत्र देना होगा।
- लाभार्थी का पासपोर्ट साइज फोटो जमा करना होगा।
आवेदन
इस योजना की आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन है।
इस योजना में आवेदन करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र/ ब्लॉक जाकर आवेदन फॉर्म ले।
फिर आवेदन फॉर्म में पूछे गए सवालो को भरे।
आवेदन फॉर्म को भरने के बाद मांगे गए दस्तावेज के साथ आँगनबाड़ी सेविका/ब्लॉक पर जाकर जमा करे।
अब आपका सफलतापूर्वक आवेदन हो जायेगा।
