मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य की गंभीर स्थिति को देखते हुए सभी उम्मीदवारों के लिए एक योजना जारी किया है जिसका नाम मुख्यमंत्री जनकल्याण सम्बल ( 2.0 )योजना है।
इस योजना के तहत असंगठित श्रमिकों एवं जिसको किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा का लाभ नहीं मिल रहा हो वैसे नागरिक को सरकार द्वारा सहायता राशि देकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रही है। इस योजना का लाभ अगर आप लेना चाहते है तो निचे दिए जानकारिया को पढ़े :-
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल (2.0 ) योजना | 
| राज्य | मध्यप्रदेश | 
| योजना का लाभ | अंत्येष्टि सहायता राशि– रू. 5000,दुर्घटना में मृत्यु पर – रू. 4,00,000, सामान्य मृत्यु पर — रू. 2,00,000, स्थायी अपंगता पर – रू. 2,00,000, आंशिक स्थायी अपंगता पर – रू 1,00,000 | 
| लाभार्थी | राज्य के निवासी | 
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन | 
| आधिकारिक वेबसाइट | https://sambal.mp.gov.in/ | 
मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल 2.0 ) योजना
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने 01-04-2018 को एक योजना जारी किया है,इस योजना का नाम (मुख्यमंत्री जनकल्याण सम्बल (2.0 ) योजना है।
इस योजना के तहत जो उम्मीदवार का आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर है, असंठित श्रमिक है एवं सरकार द्वारा किसी प्रकार का सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ नहीं उठा रहा हो।
वैसे नागरिक को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता देगी एवं इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी नागरिक सम्मानजनक जीवन यापन कर सके, इसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों के उम्मीदवार आवेदन कर सकते है, इस योजना की आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है।
लाभ
- योजना के अंतर्गत अंत्येष्टि सहायता राशि 5000 रुपए मिलेंगे।
- सामान्य मृत्यु होने पर 2,00,000 मिलेगी।
- दुर्घटना मृत्यु होने पर सहायता राशि 4,00,000 रुपए दी जाएगी।
- आंशिक दिव्यांग हो जाने पर 1,00,000 रुपए दी जाएगी।
- स्थायी दिव्यांग होने पर 2,00,000 रुपए मिलेगी।
पात्रता
- मध्यप्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
- लाभार्थी के पास समग्र आईडी एवं परिवार का परिवार आईडी आवश्यक है।
- आवेदक असंगठित श्रमिक होना चाहिए।
- लाभार्थी किसी अन्य बीमा/योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
- आवेदक या उसके पति/पत्नी का स्थिति जैसा भी हो सिर्फ निचे दिए गए सरणी में नहीं होना चाहिए :-
- लाभार्थी के पास 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि का मालिक नहीं होना चाहिए।
- आवेदक सरकारी अधिकारी नहीं होना चाहिए।
- उम्मीदवार आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड होना जरुरी।
- आवेदक के पास समग्र आईडी होना आवश्येक है।
- लाभार्थी का बैंक खाता विवरण अनिवार्य है।
आवेदन प्रक्रिया
- इस योजना का आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है।
- सबसे पहले समग्र आईडी बनाना होगा,आईडी बनाने के लिए निर्देशों को पढ़े :-
- आईडी बनाने के लिए सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर पंजीकृत करे पर दबाये।
- अब आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर एवं ओटीपी के को भरे।
- फिर आधार नंबर एवं ओटी पी को हस्तांतरित करे।
- अब नया पेज खुल जायेगा उसमे अपना पूरा पता दर्ज करे।
- फिर आपका आईडी बन जायेगा जिससे आप आवेदन कर सकते है।
- आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाइट पर जाये।
- पंजीकरण हेतु आवेदन करे।
- उसक बाद समग्र आईडी एवं परिवार आईडी भरे।
- फिर आवेदन पत्र पर पूछे गए सवालो को भरे।
- भरने के बाद आपका आवेदन सफलतापूर्वक हो जायेगा।
