राज्य में जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है एवं घर है तो कच्चा मकान है, वैसे लोगो को सरकार द्वारा पक्का मकान दिया जायेगा, अगर आप इस योजना के लाभ उठाना चाहता है निचे गए पूरी जानकारियाको पढ़े :-
योजना का नाम | बीजू पक्का घर योजना |
राज्य | ओड़िसा |
योजना का लाभ | सरकार द्वारा वित्तीय सहायता मिलेगी |
लाभार्थी | राज्य के गरीब नागरिक |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों |
आधिकारिक वेबसाइट |
बीजू पक्का घर योजना क्या है ?
राज्य बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पास रोजगार न होने की वजह से रहने के लिए अच्छे घर नहीं है एवं टूटे फूटे मकान एवं कच्चे मकानों में रह कर किसी जीवन गुजार रहे है जिन्हे बरसात,ठंड़ एवं गर्मी में बड़ी परेशानी झेलना पद रहा है
इस सारी चीजों को देखते हुए सरकार द्वारा एक योजना आयोजन किया गया है जिसका नाम बीजू पक्का घर योजना है इस योजना के तहत जितने भी गरीब परिवार के लोग बहुत कष्ट से दिन गुजार रहे है उन सभी को सरकार द्वारा पक्का मकान दिया जायेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कच्चे घर को पक्के घर में बदलना है।
फायदे
- सभी गरीब परिवारों को पक्का घर मिलेगा।
- योजना की पहली सहायता राशि मिलने के 4 महीना के अंदर यदि आवेदक मकान एवं व्यक्तिगत आवासीय हॉल बनाता है तो आवेदक को 20,000 तक की प्रोत्साहन राशि दिया जायेगा।
- योजना की पहली सहायता राशि के 6 महीना के अंदर यदि आवेदक मकान एवं व्यक्तिगत घरेलु शौचालय (IHHL) का निर्माण करता है तो आवेदक को 10,000 रुपए तक का प्रोत्साहन राशि मिलेगा।
- आईेईसी (इंटरनल एलेक्ट्रॉनिकल कमीशन ) सामग्री की तयारी।
- आवेदकों को आवास एवं आवास साक्षरता दिया जायेगा।
- बीजू पक्का घर योजना के तहत मकानों का निर्माण के लिए सहायता समूहों, सीआरपी एवं सीबीओ को प्रोत्साहन राशि का भुगतान दिया जायेगा।
- अधिकारियो का प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- इस योजना के उत्कृष्टा के लिए राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर के कर्मचारियों को भी परुष्कृत किया जायेगा।
- इस योजना का लाभ आरटीजीएस/एनेईएफटी एवं भुगतान करने के अन्य इलेक्ट्रॉनिक तरीको से किया जा सकता है।
पात्रता
- आवेदक ओड़िसा राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक की आयु 18-60 वर्ष होना चाहिए।
- आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर होना चाहिए।
- लाभार्थी का कच्चा मकान होना आवश्यक है।
- लाभार्थी का पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
- योजना के तहत आवेदक के घर को हाथियों का आतंक, बाढ़ एवं चक्रवात के कारण घर पूरी तरह से टूट गया तो इस योजना के दौरान पक्का मकान दिया जायेगा।
- जो परिवार को सरकार द्वारा पक्का मकान का लाभ मिल चूका हो तो वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है।
आवश्येक दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड होना चाहिए।
- लाभार्थी का मतदाता पहचान पत्र आवश्यक है।
- आवेदक का आवास प्रमाण पत्र आवश्यक।
- लाभार्थी का निवास प्रमाण पत्र देना होगा।
- आवेदक का बीपीएल प्रमाण पत्र आवश्यक है।
- आवेदक का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र (गरीबी रेखा से निचे ) होना चाहिए।
- लाभार्थी का पासपोर्ट साइज फोटो देना होगा।
इस योजना को दो भागो में विभाजित किया गया है :-
- बीजू पक्का घर योजना (सामान्य )
- बीजू पक्का घर योजना (विशेष )
बीजू पक्का घर योजना (सामान्य )
- बीजू पक्का घर योजना में शामिल, अधिकारियो CBO/NGO को मकान का राशि प्रोत्साहन
- प्रथम चरण की राशि प्राप्त होने के पश्चात 4 महीनो के अंदर यदि आवेदक मकान एवं वयक्तिगत पारिवारिक ( IHHL) का निर्माण पूरा करता है तो 20,000 प्रोत्साहन राशि दिया जायेगा।
- दूसरे चरण की राशि प्राप्त होने के पश्चात 6 महीनो के भीतर यदि आवेदक मकान एवं व्यक्तिगत पारिवारिक आवास (IHHL ) का निर्माण पूरा करता है तो 10,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया जायेगा।
- इस योजना के पात्र राज्य/जिला/ब्लॉक टीमों एवं अधिकारियो एवं को पुरुष्कृत किया जायेगा। पुरुस्कारो की पात्रता, प्रकार श्रेणी एवं समय-समय पर विभाग द्वारा तय किये जायेंगे।
- योजना के विभिन्न स्तरों पर पुरूस्कार वितरण समारोह आयोजित करने के लिए आवश्यक व्यय दिया जायेगा।
- आईेईसी (इंटरनेशनल एलेक्ट्रॉनिकल कमिशन ) सामग्री की तैयारी।
- आवेदकों को आवास एवं आवास साक्षरता प्रदान किया जायेगा।
- बीजू पक्का घर योजना हेतु घर के निर्माण में सहायता के लिए सहायता समूह सीआरपी एवं सीबीओ प्रोत्साहन राशि भुगतान किया जायेगा।
- अधिकारियों को ट्रेनिंग दिया जायेगा।
- योजना के तहत उत्तीर्ण लोगो को ही लाभ मिल सकेगा।
- अन्य जनसंपर्क एवं विकास विभाग के अनुमोदन से।
- योजना का प्रोत्साहन राशि आरटीजीएस/एनेईएफटी द्वारा एवं अन्य एलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से किया जायेगा।
बीजू पक्का घर योजना (विशेष) ;-
- इस योजना के तहर जिनके घर मानव निर्मित आपदाओं जैसे आग, बाढ़,चक्रवात, भूकंप, हाथियों का हमला, कानून एवं व्यवस्था की बड़ी समस्या आदि के कारण घर को गंभीर रूप से छतिग्रस्त हो गया हो वैसे लोगो को लाभ मिलेगा।
- नदी/ समुन्द्र के बाढ़ के पीड़ित जिन्हे पुनर्वास/स्थांतरण अनिवार्य है या जिन्हे सिंचाई, सड़क निर्माण/ सड़क चौड़ाई आदि जैसे सरकारी योजनाओ के कारण किसी दूसरे जगह स्थानतरित किया गया है।
- अनुसूचित जनजाति एवं वैन निवासी अधिनियम 2006 के लाभार्थी इसका लाभ ले सकते।
- आवेदक जो सिलिकोसिम, एम्बेस्टस आदि जैसे बीमारी से उलझे हुए इस योजना का लाभ ले सकते है।
- जो आवेदक अत्यंत गरीब, कमजोर एवं पात्र परिवार एवं प्रधानमंत्री आवास योजना में चिन्हित नहीं हुए है एवं जिन्हे पक्के मकान की शीघ्र आवस्यकता है वैसे लाभार्थी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
इस योजना का लाभ 3 चरणों में मिलेगा

- योजना का पहला सहायता राशि लेने के लिए आवेदक के कच्चे मकान के साथ जिओ-टैग की गयी तस्वीर तथा निर्माण स्थल के साथ आवेदक की जिओ-टैग की गयी तस्वीर एकत्र की जनि चाहिए।
- घरो की निरिक्षण के लिए भारत सरकार के आवास ऐप अथवा राज्य सरकार द्वारा कोई अन्य ऐप की मदद से अपलोड करना है।
- आवेदक का फोटो, आधार UID/EID एवं मोबाइल नंबर कैश रिकॉर्ड रखना होगा एवं उसे आवास सॉफ्ट में अपलोड करना है यदि आवेदक के पास मोबाइल नहीं है तो उसके परिवार/ रिस्तेदार/मित्र का भी मोबाइल नंबर दर्ज कर सकता है।
- दूसरा, तीसरा एवं चौथा राशि का लाभ लेने के लिए BDO द्वारा निर्माण समय के प्रत्यक्ष आकलन, स्थल सत्यापन एवं जिओ टैग फोटो की रिपोर्ट सत्यापित होने के एक सप्ताह के अंदर आवेदक के खाते में राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी।
- आवेदक के घर के आगे की तरफ इस योजना का लोगो लगाना होगा जिसमे लाभार्थी का नाम, स्वीकृत राशि की इकाई आदि लगाना होगा तभी कगौठा धनराशि प्राप्त होगा।
- सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS ) की मदद से खाता हस्तांतरण की धनराशि जमा की जाएगी।
आवेदन प्रक्रिया
इस योजना की आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों है।
ऑनलाइन
- सबसे पहले योजना के ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- उसके बाद अपने खाता को पंजीकरण करने के लिए पूछे गए प्रश्नो को भरे।
- फिर आवेदन फॉर्म को भरे एवं मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करे।
ऑफलाइन
अपने स्थानीय ग्राम पंचायत एवं जिला प्रसाशन से आवेदन फॉर्म ले एवं आवेदन फॉर्म को भर कर जमा करे।
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