झारखण्ड मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना 2024- आवेदन प्रक्रिया समेत पूरी जानकारी

झारखण्ड के किसानो का खेत सुखाड़ के कारण प्रत्येक किसानों को 3500 का सहयोग राशि दिया जा रहा है, जिसका लाभ 30 लाख किसान उठा सकेंगे।

योजना का नामझारखण्ड मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना
राज्यझारखण्ड
योजना का लाभ3500
लाभार्थीराज्य के किसान
आवेदन का तरीकाऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटhttps://msry.jharkhand.gov.in/

झारखण्ड मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना क्या है ?

झारखण्ड राज्य में भूमि के सुखाड़ के कारण बहुत सारे किसान अपने खेतो पर बबुनाई नहीं कर पाये,बहुत सरे किसान बुनाई तो किये पर सुखाड़ के कारण फसले बर्बाद हो गयी जिससे किसानो को बहुत गंभीर परिस्तिथियों से गुजरना पड़ रहा है जिसको देखते हुए झारखण्ड सरकार एक नैतिक योजना लागु किये जिसका नाम झारखण्ड मुख्यमंत्री सुखाड़ योजना है।

इसमें 22 जिलों के 226 प्रखंडों को चिन्हित किया गया है।

उद्देस्य

  • किसानो को सुखाड़ से राहत देने के लिए।
  • किसानो का रोजगार बचाने के लिए।
  • किसानो के सूखे खेत की भरपाई के लिए।

पात्रतायें

इस योजना का लाभ लेने के लिए झारखण्ड राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।

योजना का आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए।

इस योजना को सिर्फ वही आवेदन कर सकेंगे जो अभी वर्तमान में खेती से जुड़े किसी भी बिमा का लाभ न उठाया हो।

इस योजना के तहत वही लाभ उठा सकेंगे जिसके पास खेती के लिए अपना खेत हो।

दस्तावेज

आधार कार्ड

वोटर आई डी कार्ड

राशन कार्ड

भूमि की खतौनी

मोबाइल नंबर

प्रक्रिया

झारखण्ड मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना का लाभ उठाने के के लिए झारखण्ड मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के ऑफिसियल वेबसाइट पर आवेदन करना होगा।

सबसे पहले आवेदक को अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

रेजिस्ट्रेशन करने के लिए अपने आवेदक अपना मोबाइल ननंबर और आधार कार्ड दोनों से कर सकते है।

रेजिस्ट्रेशन करने के बाद आवेदक को कृषि, भूमि से जुडी कुछ जानकारियां भी देनी होगी।

उसके बाद आवेदक का आवेदन सफलता पूर्वक जमा हो जायेगा।

आवेदन होने के बाद कृषि अधिकारियो के द्वारा आवेदन जांच की जाएगी , आवेदन सही होने पर आवेदन सत्यापन हो जाएगी।

आवंटन प्राप्त होते ही सहयोग राशि आवेदक के बैंक खता में डाल दी जाएगी।

विशेष

झारखण्ड राज्य के (पूर्वी सिंघभूम और सिमडेगा )को छोड़कर 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोसित किया गया है, इसलिए सिर्फ इन्ही जिलों के किसान इस योजना का आवेदन कर सकेंगे।

इस 3500 का राशि उन्ही को दी जाएगी जिनका :

भूमि के सुख जाने के कारण फसल बुवाई नहीं कर पाए।

जिसका जीविका चलाने का एकमात्र साधन है।

जिसका फसल 33% से ज्यादा नुकसान हुआ हो।

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