PM SVANidhi Yojna 2024- पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना

देश के विक्रेताओं के लिए प्रधानमंत्री द्वारा एक योजना निकाला गया है, योजना के तहत प्रत्येक विक्रेताओं को अपना स्थायि वयवसाय खोलने के लिए 10,000 रुपए तक का सहयोग राशि दिया जायेगा।

अगर आप भी इस विशेष योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है तो हमारे इस वेबसाइट पर पूरी जानकारी मिल जाएगी, निचे दिए पूरी जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े :-

योजना का नामपीएम स्वाधिनी योजना
एरियाभारत में मेघालय राज्य छोर कर
योजना का लाभसरकार द्वारा वित्तीय सहायता मिलेगी
लाभार्थीदेश के स्ट्रीट विक्रेता
आवेदन का तरीकाऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों
आधिकारिक वेबसाइटhttps://pmsvanikhi.mohua.gov.in/

परिचय

हमारे देश मेर बहुत सारे लोग है जो कपड़े, पकौड़े, अंडा, हरी सब्जी, ब्रेड, जूते, किताबे आदि ऐसे अन्य चीजों को बड़े शहर के गलियों, स्ट्रीट के निचे एवं कई अन्य जगहों पर कम दाम में बेचते है जिन्हे ठेलावाला, सब्जीवाला, रेहड़ीवाला आदि नाम से जाना जाता है,

लेकिन कोविड-19 के के सम्पूर्ण लोकडाउन के समय सभी विक्रेताओं को अपना व्यवसाय बंद करना पड़ा जिससे विक्रेताओं के आर्थिक स्थिति में गिरावट आ गयी, जिसे देखते हुए सरकार ने 01/07/2020 को एक विशेष योजना का लागु किया है

जिसका नाम “पीएम स्वनिधि योजना” है जिसमे प्रत्येक विक्रेताओं को अपना व्यवसाय चालू करने के लिए 10,000 रुपए दिया जायेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विक्रेताओं को आगे बढ़ाना है।

उद्देश्य

  • प्रत्येक विक्रेताओं को 10,000 रुपए का वित्तीय सयहता प्रदान करना।
  • नियमित पुर्नभुगतान को प्रत्साहन करना।
  • डिजिटल लेनदेनों को प्रोत्साहित करना।

लाभ

  • इस योजना के तहत सभी स्ट्रीट वेंडरों को अपना व्यवसाय चालू करने के लिए 10,000 दिया जायेगा।
  • इस योजना में 7% से भी कम बावज दर में ऋण दिया जायेगा।
  • आवेदक को 50-100 रुपए तक का कैशबैक मिलेगा।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए कोई जमानत की आवस्यकता नहीं है जिससे विक्रेताओं को ज्यादा बोझ नहीं उठाना पड़ता है।
  • इस योजना पूरी प्रक्रिया निशुल्क है।
  • इस योजना के के तहत मिलने वाले ऋण कच्चा माल खरीदने, कोई उपकरण खरीदने, किराया देने, व्यवसाय पुनः चालू करने हेतु ले सकते है।
  • इस योजना की मदद से विक्रेताओं का रोजगार मिलेगा।
  • विक्रेताओं की स्थिति देखते हुए ऋण चुकाने की अवधि 1 वर्ष रखी गयी है।
  • जिन विक्रेताओं का कोविड-19 के वजह से रोजगार ख़त्म हो गया है तो उन्हें रोजगार प्राप्त होगा।

पात्रता

  • शहरी स्थानीय निकायों (युएलबी) द्वारा जारी विक्रय/ पहचान पत्र रखने वाले स्ट्रीट वेंडर्स इसके पात्र है।
  • वैसे विक्रेता जिनका पहचान सर्वेक्छण द्वारा चयन हो गया है हालाँकि अभी तक उनका विक्रय प्रमाण पत्र/पहचान पत्र जारी नहीं किया गया है।
  • ऐसे विक्रेता के लिए आईटी आधारित प्लेटफार्म द्वारा विक्रय का अंतिम प्रमाण पत्र तैयार किया जायेगा। इसे जारी करने के लिए शहरी स्थायी निकायों को प्रोत्शाहित किया जायेगा।
  • यूएलबी को सभी आवेदकों का आवेदन जमा करने के 15 दिन के अंदर सत्यापन और एलओआर जारी करने का प्रक्रिया पूरा करना होगा।
  • यूएलबी से बाहर रह गए विक्रेता अथवा जिन्होंने सर्वेक्छण पूरा होने के बाद अपना व्यवसाय चालु किया है तो उन्हें एक पत्र लिखा जायेगा।
  • यूएलबी/टाउन वेडिंग कमिटी (टीवीसी) द्वारा इस प्रक्रिया (एलओआर) एवं शहरी स्थायी निकायों की अपनी भौगोलिक सीमाओं में विक्रय करने के लिए विकास/शहरी/ग्रामीण छेत्रो की एक अनुसंशा पत्र जारी किया जायेगा।

ब्याज सब्सिडी

इस योजना के तहत ऋण लेने वाले आवेदक को 7% तक का ब्याज सब्सिडी मिलेगा।

ब्याज सब्सिडी की राशि आवेदक के बैंक खाते में जमा की जाएगी। ऋणदाता प्रति वर्ष 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर एवं 31 मार्च को ख़त्म होने वाले तिमाहितयो के लिए ब्याज सब्सिडी के लिए दावा प्रस्तुत किये जायेंगे,

सब्सिडी केवल उन आवेदकों को मिलेगा जो सम्बंधित दावा तिथियों पर मानक (आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार गैर एनपीए) एवं सिर्फ वही महीनो के लिए जिनके दौरान सम्बंधित तिमाही में खाताधारक रहा है। ब्याज सब्सिडी 31 मार्च,2022 तक उपलब्ध है। शीघ्र भुगतान की स्थिति में सब्सिडी की स्वीकार्य राशि एक बार में ही जमा कर दी जाएगी।

कौन उधार दे सकता है ?

योजना के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्य बैंक, छेत्रिय ग्रामीण बैंक(आरआरबी), लघु वित्त बैंक (एसएफबी), सहकारी बैंक, गैर बैंकिंग वित्त कंपनिया (एनबीएफसी), माइक्रो फाइनेंस संस्थान (एमएफआई) तथा अन्य कुछ राज्य/ संघ राज्य में स्थापित एसएचजी आदि जैसेर इस योजना में उधार देने हेतु पात्र है। ऋण देने वाले बैंको/संस्थाओ को अपने छेत्रिय कार्यकार्ताओं को यानी व्यवसाय के नेटवर्क का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

आवश्यक दस्तावेज

योजना का प्रथम ऋण लेने के लिए

  • ऐ एवं बी श्रेणी वालो विक्रेताओं के लिए :-
  • वेडिंग प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र।
  • सी एवं डी श्रेणी वाले विक्रेताओं के लिए :-
  • शिफारिस पत्र

CoV/ID/LoR के अंतर्गत आवश्यक दस्तावेज

  • लाभार्थी का आधार कार्ड होना चाहिए।
  • आवेदक का पहचान पत्र अनिवार्य है।
  • लाभार्थी का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
  • आवेदक का मनरेगा कार्ड होना आवश्यक है।
  • आवेदक का पैन कार्ड होना चाहिए।

अनुशंसा पत्र के लिए

  • आवेदक का बैंक पासबुक
  • सदस्यता कार्ड की प्रति/सदस्यता का कोई दूसरा प्रमाण
  • विक्रेता प्रमाणित होने के लिए कोई अन्य दस्तावेज
  • युएलबी का अनुरोध पत्र

दूसरा ऋण लेने के लिए

ऋण समापन दस्तावेज

आवेदन

इस योजना की आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों है।

  • सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाये।
  • फिर अपना मोबाइल नंबर एवं कैप्चा कोड डाल कर अपना आईडी लॉगिन करे।
  • लॉगिन के बाद दिए विकल्पों में से विक्रेता श्रेणी को चुने। “सर्वेछण संदर्भ संख्या” (एसआरएन) जो अनिवार्य है उसे भरे।
  • उसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र में पूछे गए सवालो के उत्तर को भरे एवं मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करे।

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